उन्नाव दुष्कर्म केस: पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की नई अर्जी, अतिरिक्त सबूत रिकॉर्ड पर लेने की मांग

नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण अर्जी दाखिल की है। यह अर्जी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर अपील के संबंध में लगाई गई है। पीड़िता ने अदालत से अनुरोध किया है कि अपील की सुनवाई के दौरान हाल की घटनाओं, नए दस्तावेजों और खुद व अपने परिवार को मिल रही कथित धमकियों से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जाए।
पीड़िता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने न केवल जांच को प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि ट्रायल के दौरान उनकी उम्र से संबंधित जाली और भ्रामक दस्तावेज भी अदालत में पेश किए गए। उनका कहना है कि इन्हीं दस्तावेजों का सहारा लेकर अपील में भी राहत पाने का प्रयास किया जा रहा है।
स्कूल अधिकारियों के बयान दर्ज कराने की मांग
पीड़िता ने हाईकोर्ट से यह भी मांग की है कि उन्नाव स्थित उनके स्कूल के दो अधिकारियों के बयान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में दर्ज कराए जाएं, ताकि उनकी वास्तविक जन्मतिथि को प्रमाणित किया जा सके। पीड़िता का तर्क है कि इससे उम्र को लेकर फैलाए गए भ्रम पर पूरी तरह से विराम लगेगा।
यह अर्जी ऐसे समय दाखिल की गई है जब कुलदीप सिंह सेंगर की अपील वर्ष 2020 से दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2025 में हाईकोर्ट ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। हालांकि, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी थी।
खुद और परिवार की सुरक्षा का मुद्दा
पीड़िता ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि हाल के घटनाक्रमों के बाद उन्हें और उनके परिवार को गंभीर खतरा महसूस हो रहा है। इसी आधार पर उन्होंने नए तथ्यों और सबूतों को अदालत के संज्ञान में लाने की अनुमति मांगी है।
कोर्ट ने मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन शामिल हैं, ने इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे 25 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अदालत ने इस मामले में सीबीआई और कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने पीड़िता को भी निर्देश दिया है कि वह 31 जनवरी तक सभी संबंधित दस्तावेज औपचारिक रूप से रिकॉर्ड पर दाखिल करें।





