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ट्रेन में 5.753 किलो क्रिस्टल मेथ जब्त, डीआरआई ने एक यात्री को किया गिरफ्तार

DRI की मंगलुरु यूनिट ने दिल्ली-बेंगलुरु ट्रेन के एक यात्री से 5.753 किलोग्राम संदिग्ध क्रिस्टल मेथ ज़ब्त किया है। NDPS एक्ट के तहत एक व्यक्ति को गिरफ़्तार किया गया है।

नई दिल्ली/मंगलुरु : देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने ट्रेन से यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक के पास से करीब 5.753 किलोग्राम संदिग्ध क्रिस्टल मेथामफेटामाइन जब्त किया है। आरोपी दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था। मामले में उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

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प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 8 और 9 अक्टूबर 2026 को खुफिया सूचनाओं के आधार पर डीआरआई की मंगलुरु क्षेत्रीय इकाई ने यह अभियान चलाया। इस दौरान ट्रेन में यात्रा कर रहे एक भारतीय नागरिक को रोका गया और उसके ट्रॉली बैग की गहन तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान बैग से तीन पैकेट बरामद हुए, जिनमें कुल 5.753 किलोग्राम सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ मिला। प्रारंभिक संदेह के आधार पर इसे मेथामफेटामाइन (क्रिस्टल मेथ) माना गया। अधिकारियों ने संदिग्ध मादक पदार्थ को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस अधिनियम), 1985 के तहत जब्त कर लिया।

डीआरआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में सक्षम एनडीपीएस न्यायालय ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, जब्त पदार्थ की मात्रा मेथामफेटामाइन के लिए निर्धारित 50 ग्राम की वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक है। एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध की प्रकृति और संबंधित प्रावधानों के आधार पर ऐसे मामलों में 10 से 20 साल तक के कठोर कारावास और ₹1 लाख से ₹2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान हो सकता है।

क्रिस्टल मेथ, जिसे मेथामफेटामाइन या ‘आइस’ भी कहा जाता है, एक शक्तिशाली और अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला कृत्रिम मनोउत्तेजक पदार्थ है। इसका दुरुपयोग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकता है और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है।

भारत में मेथामफेटामाइन का नियंत्रण एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत किया जाता है। इसके अनधिकृत कब्जे, निर्माण, बिक्री, खरीद और परिवहन सहित विभिन्न गतिविधियां कानून के तहत दंडनीय हैं।

डीआरआई ने दोहराया है कि वह खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए देश में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Amresh Dwivedi

अमरेश द्विवेदी देश की एकमात्र बहुभाषी न्यूज़ एजेंसी हिंदुस्थान समाचार में कार्यरत हैं। इसके अलावा हिंदुस्थान समाचार की पाक्षिक पत्रिका युगवार्ता और मासिक पत्रिका नवोत्थान के साथ ही विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी उनके आलेख छपते रहते हैं।

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